तमिलनाडू
Madras HC ने अन्ना यूनिवर्सिटी के यौन उत्पीड़न के दोषी की हिरासत रद्द कर दी
Ratna Netam
16 Dec 2025 1:48 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: अन्ना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में एक अहम घटनाक्रम में, मद्रास हाई कोर्ट ने आरोपी ज्ञानसेकरन को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में रखने के आदेश को रद्द कर दिया है।
ज्ञानसेकरन, जिसे पिछले साल दिसंबर में अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सज़ा मिली है, उस पर चोरी समेत कई मामले पेंडिंग हैं।
ज्ञानसेकरन की यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले पेंडिंग होने के कारण, चेन्नई शहर के पुलिस कमिश्नर ने गुंडा रोकथाम अधिनियम के तहत उसे जेल में हिरासत में रखने का आदेश दिया था।
चेन्नई पुलिस कमिश्नर के इस आदेश को चुनौती देते हुए, ज्ञानसेकरन की मां, गंगादेवी ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर हिरासत आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
यह याचिका जस्टिस पी वेलमुरुगन और एम जोतिरामन की डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई।
सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आर मुनियप्पराज ने बताया कि ज्ञानसेकरन को अन्ना यूनिवर्सिटी छात्रा यौन उत्पीड़न मामले के आधार पर गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था, और कहा कि उस मामले में उसे कम से कम 30 साल की उम्रकैद की सज़ा बिना किसी छूट के दी गई थी। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि ज्ञानसेकरन के खिलाफ चोरी के मामलों सहित 29 मामले पेंडिंग हैं।
दलीलें सुनने के बाद, जजों ने कहा कि चूंकि अन्ना यूनिवर्सिटी छात्रा यौन उत्पीड़न मामले में पहले ही सज़ा सुनाई जा चुकी है, इसलिए गुंडा एक्ट के तहत पारित हिरासत आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, और इसलिए आदेश दिया कि हिरासत को रद्द किया जाए।
ज्ञानसेकरन, एकमात्र आरोपी, को बलात्कार सहित सभी आरोपों में दोषी पाया गया था, और 2 जून, 2025 को उसे उम्रकैद और 90,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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