तमिलनाडू

Madras HC ने ईशा फाउंडेशन के गैसीफायर श्मशान के खिलाफ याचिकाएं खारिज कर दीं

Ratna Netam
29 Jan 2026 2:52 PM IST
Madras HC ने ईशा फाउंडेशन के गैसीफायर श्मशान के खिलाफ याचिकाएं खारिज कर दीं
x
CHENNAI.चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन द्वारा बनाए गए गैसीफायर श्मशान घाट को हटाने की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसी इलाके के रहने वाले एसटी शिवज्ञानम समेत कई लोगों ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कोयंबटूर जिले के इकराई बोलुवमपट्टी में ईशा फाउंडेशन द्वारा बनाए गए कलाभैरवर गैसीफायर श्मशान घाट के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दी गई अनुमति को रद्द करने और श्मशान घाट को हटाने की मांग की थी।
मामले की सुनवाई के बाद, चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने कहा कि तमिलनाडु ग्राम पंचायत (दफनाने और जलाने की जगह का प्रावधान) नियम किसी रिहायशी इलाके या पीने के पानी के स्रोत से 90 मीटर के दायरे में श्मशान घाट बनाने का लाइसेंस देने पर रोक नहीं लगाते हैं। नियमों में सिर्फ इतना कहा गया है कि ग्राम पंचायत से लाइसेंस लेना ज़रूरी है। जजों ने कहा कि स्थानीय निकायों की उपयुक्तता और प्रशासनिक विचार ऐसे मामले हैं जिनमें कोर्ट दखल नहीं देगा, और श्मशान घाट, खासकर गैसीफायर श्मशान घाट का बनना समुदाय के लिए फायदेमंद ही होगा और इसे उनके हितों के खिलाफ नहीं कहा जा सकता, यह कहते हुए जजों ने याचिकाएं खारिज कर दीं।
Next Story