तमिलनाडू
Madras HC ने थिरु वी का नगर पुलिस स्टेशन के लिए स्थायी बिल्डिंग की मांग वाली याचिका खारिज की
Ratna Netam
23 Jan 2026 2:52 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने थिरु वी का नगर के लिए पक्की बिल्डिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है और उस एक्टिविस्ट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने दावा किया था कि स्टेशन किराए की जगहों पर चल रहा है। शहर के सेम्बियम इलाके के रहने वाले एक्टिविस्ट जी देवराजन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि पिछले 4 सालों से थिरु वी का नगर पुलिस स्टेशन बिना किसी पक्की बिल्डिंग के चल रहा है और इसे बार-बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। याचिका में उन्होंने कहा कि 1980 से पुलिस स्टेशन बिना किसी पक्की बिल्डिंग के किराए की इमारतों में चल रहा है।
उन्होंने आगे बताया कि तमिलनाडु सरकार हर साल पुलिस विभाग को कई करोड़ रुपये देती है, इसके बावजूद थिरु वी का नगर पुलिस स्टेशन अलग-अलग जगहों से चल रहा है, जिससे पुलिसकर्मियों और आम जनता दोनों को परेशानी हो रही है। इसलिए, उन्होंने कोर्ट से राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक और शहर के पुलिस कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की कि थिरु वी का नगर पुलिस स्टेशन एक पक्की बिल्डिंग से काम करे। यह मामला चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि थिरु वी का नगर पुलिस स्टेशन के पास कोई पक्की बिल्डिंग नहीं है और आरोपियों को हिरासत में रखने के लिए लॉक-अप की सुविधा भी नहीं है। सुनवाई के बाद, जजों ने पाया कि याचिका बिना किसी जनहित के और फालतू कारणों से दायर की गई थी और याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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