हाईकोर्ट ने हादसे में संलिप्त न पाने पर शिक्षक को दी राहत
बिलासपुर न्यूज़: हाईकोर्ट ने एक मामले में क्रिमिनल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई पर रोक लगा दी.जांजगीर जिले में कार्यरत शिक्षक की कार से 400 किमी दूर बस्तर में एक सडक दुर्घटना हो गई थी. हादसे में दोपहिया सवार की मौत हो गई. जबकि कार जांजगीर में ही थी और उसके रजिस्ट्रेशन नम्बर का अन्य व्यक्ति द्वारा अपने वाहन में उपयोग किया जा रहा था. प्रकरण के अनुसार जांजगीर जिले के अकलतरी प्राथमिक शाला में प्रदीप सिंह परिहार प्रधान पाठक हैं. वे 17 अक्टूबर 2022 को अपने स्कूल में पड़ा रहे थे. उनकी कार भी वहीँ थी.
लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार इसी दिन करीब 500 किमी दूर जगदलपुर में कार ने एक्सीडेंट कर दिया. जगदलपुर पुलिस ने प्रदीप सिंह के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया. शिक्षक ने जानकारी ली तो पता चला कि कार का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा रहा है. याचिकाकर्ता ने पुलिस थाना, शहर कोतवाली, जगदलपुर, जिला बस्तर में शिकायत दर्ज कराई. इसमें यह भी बताया कि याचिकाकर्ता विद्यालय में उपस्थित था, जो उपस्थिति रजिस्टर से स्पष्ट है. इसके बाद कार्रवाई रोकने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. इसमें उनकी ओर से तर्क दिया कि ,याचिकाकर्ता ने 18 अक्टूबर 2022 को किसी अन्य व्यक्ति को नोटरीकृत बि₹ी विलेख निष्पादित करके वाहन बेच दिया था. इसके अलावा क्रिमिनल पिटीशन के साथ हाईकोर्ट में कार से स्म्बन्धिर फास्टेग कार्ड भी पेश किया गया, जिसमें स्पष्ट था कि, घटना के दिन से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक इस वाहन ने जांजगीर जिले की सीमा पार नहीं की थी.