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Chennai चेन्नई : मद्रास हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) को निर्देश दिया है कि वह PVR Inox लिमिटेड को चेन्नई एयरपोर्ट पर मल्टी-लेवल कार पार्किंग (MLCP) कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने मल्टीप्लेक्स को चलाना जारी रखने दे। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक केंद्र एयरपोर्ट परिसर के अंदर सिनेमा हॉल के बारे में कोई पॉलिसी फाइनल नहीं कर लेता।
जस्टिस एम. धनदापानी ने AAI के 20 जून, 2025 के लेटर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें सिनेमा हॉल बंद करने का निर्देश दिया गया था। सीनियर वकील पी. एस. रमन, जिनकी मदद अरवा मर्चेंट ने की, ने PVR Inox का प्रतिनिधित्व किया, जबकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरेशन AAI की ओर से पेश हुए।
यह विवाद AAI के हालिया कदम से शुरू हुआ है, जिसमें उसने मीनांबक्कम रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई लीज को समय से पहले खत्म कर दिया था। यह कंपनी ओलंपिया टेक पार्क की एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसने एयरपोर्ट पर एयरो हब डेवलप किया था। PVR Inox SPV के साथ 13 साल के सब-लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के तहत मल्टीप्लेक्स चलाता है।
कोर्ट का आदेश यह सुनिश्चित करता है कि एयरपोर्ट पर सिनेमा हॉल के बारे में केंद्र की पॉलिसी फाइनल होने तक मल्टीप्लेक्स में बिना किसी रुकावट के काम चलता रहे, जिससे PVR Inox और एयरपोर्ट आने वाले लोगों, जो इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, दोनों को राहत मिलेगी।
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