
Tamil Nadu तमिलनाडु: मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को अंबुमणि गुट को आम का सिंबल दिए जाने को चुनौती देने वाले मामले पर जवाब देने का आदेश दिया है।
पार्टी के संस्थापक रामदास ने चेन्नई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अंबुमणि या किसी और द्वारा PMK नाम, पार्टी के झंडे और आम के सिंबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने अंबुमणि के नेतृत्व वाली PMK को मान्यता दी, अध्यक्ष का पद बढ़ाया और आम का सिंबल भी दिया।
इस संबंध में, चुनाव आयोग ने पिछले साल 9 सितंबर और 27 नवंबर को अंबुमणि की पार्टी को दो पत्र भेजे थे। इसके बाद, रामदास की पार्टी ने यह कहते हुए कि चुनाव आयोग को सिंबल के बारे में उन्हें पत्र भेजना चाहिए था, मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग द्वारा अंबुमणि को भेजे गए पत्र को रद्द करने की मांग की है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अंबुमणि की पार्टी ने खुद को पार्टी का नेता बताते हुए फर्जी दस्तावेज जमा किए थे और चुनाव आयोग को नेता के तौर पर उनके पते पर पत्र भेजने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस याचिका पर सोमवार (2 फरवरी) को चीफ जस्टिस की बेंच के सामने सुनवाई हुई।
मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले पर 3 हफ्तों के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है।





