तमिलनाडू
छात्रों के एकेडमिक मामलों में गोल्ड मेडल देने का फैसला शिक्षाविदों पर छोड़ देना चाहिए: Madras HC
Ratna Netam
30 Jan 2026 2:24 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल देना एक एकेडमिक मामला है और इसे शिक्षाविदों पर छोड़ देना चाहिए। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी की बी कॉम (कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप) की स्टूडेंट एच वेनिला ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि हालांकि उसे 2,600 में से 2,014 नंबर मिले थे, लेकिन बेस्ट परफॉर्मर का गोल्ड मेडल एक दूसरे स्टूडेंट को दिया गया, जिसे सिर्फ़ 1,923 नंबर मिले थे। उसे गोल्ड मेडल सिर्फ़ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वह डेंगू बुखार की वजह से एक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाई थी। हालांकि, उसने अगले सेमेस्टर में बकाया पेपर दिया और उसे पास कर लिया, उसने कहा।
जब जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती के सामने मामला सुनवाई के लिए आया, तो यूनिवर्सिटी की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके सर्कुलर में साफ़ तौर पर लिखा है कि गोल्ड मेडल के लिए एलिजिबल होने के लिए स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट पहले ही अटेम्प्ट में पास करने होंगे। मामले की सुनवाई के बाद, जज ने कहा कि गोल्ड मेडल पर दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और यह सिर्फ़ स्टूडेंट्स के बीच एक कॉम्पिटिशन है। उन्होंने आगे कहा कि स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल देना एक एकेडमिक मामला है और इसे शिक्षाविदों पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता एक एलिजिबल स्टूडेंट थी, कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसे उचित सर्टिफिकेट जारी किया जाए।
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