
Tamil Nadu तमिलनाडु : सरकार ने चेन्नई हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि आविन दूध पैकेट बांटने वाली गाड़ियों के टेंडर की शर्तों को पूरा न करने वाले एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
ज्ञानसेकरन नाम के एक व्यक्ति ने चेन्नई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आविन ने अंबत्तूर, माधवराम और शोलिंगनल्लूर के डेयरी फार्मों से चेन्नई और पुडुचेरी में आविन दूध पैकेट बांटने के लिए 143 खास गाड़ियों के लिए टेंडर मांगे थे।
हालांकि, जो गाड़ियां टेंडर में बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करती थीं, उन्हें भी इस टेंडर में हिस्सा लेने दिया गया। इससे टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। इसलिए, उन्होंने कहा कि यह टेंडर रद्द कर दिया जाना चाहिए।
यह मामला जस्टिस वी. लक्ष्मी नारायणन के सामने सुनवाई के लिए आया। सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील पी.एस. रमन ने कहा कि यह केस टेंडर फाइनल होने से पहले दायर किया गया था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गाड़ियों का ठीक से इंस्पेक्शन किया जाएगा और जो गाड़ियां टेंडर की शर्तों को पूरा नहीं करेंगी, उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
जज ने इस बात पर ध्यान दिया और केस को खारिज कर दिया और आविन को सरकार के भरोसे का पालन करने और टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया।





