
Tamil Nadu तमिलनाडु : हाईकोर्ट ने वहां अतिक्रमण हटाने के काम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि धर्मार्थ एवं दान विभाग ने बताया है कि आय उत्पन्न करने के लिए चेन्नई के कोलाथुर सोमनाथ स्वामी मंदिर की भूमि पर पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
कोलाथुर के अन्नाई सत्य नगर में सोमनाथ स्वामी मंदिर की 24,000 वर्ग फीट भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। शिवराज और अन्य ने चेन्नई हाईकोर्ट में एक मामला दायर कर धर्मार्थ विभाग द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर रोक लगाने और वहां के निवासियों को किरायेदारों के रूप में मानने की मांग की है।
यह मामला न्यायमूर्ति टी. भरत चक्रवर्ती के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। उस समय धर्मार्थ विभाग की ओर से पेश हुए विशेष सरकारी अधिवक्ता एन.आर.आर. अरुण नटराजन ने तर्क दिया कि एकीकृत पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए अन्नाई सत्य नगर में सोमनाथ स्वामी मंदिर की भूमि को 1.80 लाख रुपये प्रति माह किराए पर दिया जाएगा। इसके लिए अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। याचिकाकर्ता शिवराज से अतिक्रमण की गई मंदिर की जमीन उचित प्रक्रिया के तहत वापस ले ली गई है। इसलिए अतिक्रमण हटाने के काम पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि मंदिर की आय बढ़ाने के लिए जमीन पर पुलिस स्टेशन बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए अतिक्रमण हटाने के काम पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने मामले को खारिज करने का आदेश दिया।





