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Tamil Nadu तमिलनाडु: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के फैसले को स्वीकार करते हुए डीएमके महासचिव दुरई मुरुगन ने पार्टी सदस्यों को सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए झंडों को हटाने का निर्देश दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 27 जनवरी के अपने आदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर लगाए गए झंडों को हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश जाति और धर्म के आधार पर सभी राजनीतिक दलों, संगठनों और समूहों पर लागू होता है, जिसका पालन करने के लिए 12 सप्ताह की समय सीमा है।
इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी, लेकिन दो जजों की बेंच ने इस महीने की 6 तारीख को आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद, डीएमके ने अदालत के फैसले का पालन करने और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए सभी झंडों को हटाने का फैसला किया है।”
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