तमिलनाडू

अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य: मद्रास हाईकोर्ट

Tulsi Rao
9 April 2025 4:26 PM IST
अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य: मद्रास हाईकोर्ट
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मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने माना है कि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) योग्यता अनिवार्य है। न्यायमूर्ति जे निशा बानू और न्यायमूर्ति एस श्रीमति की पीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें विभाग को अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल की शिक्षिका की पदोन्नति को मंजूरी देने का निर्देश दिया गया था, जिसे पहले अधिकारियों ने इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि उसके पास टीईटी योग्यता नहीं थी। खंडपीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का मामला, जिस पर एकल न्यायाधीश के आदेश का भरोसा किया गया था, कभी भी आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 23 से संबंधित नहीं था, जिसके तहत शिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उक्त निर्णय को बाद में एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया था और मामला विचाराधीन है। इसलिए, यह तर्क कि संपूर्ण आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है, 'गलत' है। 2017 में आरटीई अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार, न तो केंद्र और न ही राज्य के पास बुनियादी न्यूनतम योग्यता के निर्धारण से कोई छूट देने का अधिकार है। न्यायाधीशों ने कहा कि चूंकि एनसीटीई ने टीईटी को ऐसी ही एक योग्यता के रूप में निर्धारित किया है, इसलिए यह सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू है।

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