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Kodambakkam कोडंबक्कम: समाचार एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि प्रसिद्ध तमिल यूट्यूबर फेलिक्स गेराल्ड को मंगलवार को करूर विजय रैली में हुई भगदड़ की घटना के बारे में "अफवाहें फैलाने" के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।
यह गिरफ्तारी पुलिस द्वारा भगदड़ को लेकर कथित तौर पर अफ़वाहें फैलाने और तीन लोगों की गिरफ़्तारी के बाद 20 लोगों पर मामला दर्ज करने के बाद हुई है। गेराल्ड एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें तमिल में समसामयिक विषयों पर सामग्री उपलब्ध है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा कि गेराल्ड ने सावुक्कू मीडिया लिमिटेड के लियो सहित कुछ मेहमानों के साक्षात्कार अपलोड किए थे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। हालाँकि, यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनकी हिरासत किसी विशिष्ट वीडियो से जुड़ी थी या नहीं।
गेराल्ड के कर्मचारियों के हवाले से बताया गया कि खुद को शहर के पुलिसकर्मी बताने वाले अधिकारियों की एक टीम सुबह करीब 7.15 बजे कोडंबक्कम के कामदार नगर स्थित उनके आवास पर पहुँची, उन्हें दस्तावेज़ दिखाए और पूछताछ के लिए ले गई।
एक कर्मचारी के हवाले से बताया गया, "जब हमने उसे ढूँढने की कोशिश की, तो हम पहले नुंगमबक्कम पुलिस स्टेशन गए और बाद में शहर पुलिस मुख्यालय, लेकिन वह कहीं भी मौजूद नहीं था।"
इस बीच, एक विशेष पुलिस दल ने तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के एक पदाधिकारी पौनराज को भगदड़ मामले के मुख्य आरोपी, पार्टी पदाधिकारी मथियालगन को कथित तौर पर शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
भगदड़ की घटना में दर्ज एफआईआर में मथियालगन उन तीन टीवीके पदाधिकारियों में शामिल थे जिनका नाम दर्ज है।
टीवीके के राज्य महासचिव बुस्सी आनंद और पार्टी के उप महासचिव निर्मल कुमार एफआईआर में दर्ज अन्य दो पार्टी पदाधिकारी हैं।
टीवीके के तीनों पदाधिकारियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 125 (दूसरों की जान को खतरे में डालना) और 223 (आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके खिलाफ तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति (क्षति और हानि निवारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
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