
Tamil Nadu तमिलनाडु : कांचीपुरम ज़िले के अतिरिक्त ज़िला न्यायालय के न्यायाधीश ने एक युवक को अपने दोस्त की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
थेनी ज़िले के कुछ दोस्त चेन्नई के अय्यप्पन थंगल और श्रीनिवासपुरम इलाक़ों में एक निजी आवास में रह रहे थे और सिनेमा उद्योग में सहायक निर्देशक के रूप में अवसर तलाश रहे थे।
ऐसे में, नए साल 2021 के दिन, उन्होंने एक निजी आवासीय क्षेत्र में शराब पीकर और केक काटकर नए साल का जश्न मनाया।
नए साल के जश्न के दौरान, शराब के नशे में दोस्त मणिकंदन और रुद्रन के बीच कहासुनी हो गई और उन्होंने एक-दूसरे को गालियाँ दीं।
अभद्र भाषा से क्रोधित होकर, मणिकंदन ने रसोई से चाकू उठाया और रुद्रन के सीने में, सीधे दिल के पास, वार कर दिया। रुद्रन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
मंगडू पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज किया और चाकू मारने वाले मणिकंदन (उम्र 30) को गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद, जब कांचीपुरम जिला अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, अतिरिक्त लोक अभियोजक सत्यमूर्ति ने सरकार की ओर से दलीलें दीं और मंगडू पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की मदद से प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध साबित किया।
इसके बाद, कांचीपुरम जिला अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय की न्यायाधीश एस. मोहनकुमारी ने अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या करने वाले मणिकंदन को आजीवन कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, जुर्माना न भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी सुनाई।
न्यायाधीश के फैसले के बाद, मंगडू पुलिस आरोपी मणिकंदन को जेल ले गई।
नए साल के जश्न के दौरान अपने दोस्त से अनुचित तरीके से बात करने पर चाकू से वार करने के आरोप में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने की घटना से कांचीपुरम न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया।





