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Tamil Nadu तमिलनाडु : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति देने के बजाय उसे राज्यपाल आर.एन. रवि के पास भेजने के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर फैसला लेने के लिए राष्ट्रपति संदर्भ के नतीजे का इंतजार करे। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर संविधान पीठ के फैसले के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी। पीठ ने कहा, "आपको राष्ट्रपति संदर्भ के नतीजे का इंतजार करना होगा। आपको मुश्किल से चार हफ्ते इंतजार करना होगा। संदर्भ पर 21 नवंबर (गवई की सेवानिवृत्ति) से पहले फैसला होना है।"
शीर्ष अदालत ने 11 सितंबर को राष्ट्रपति संदर्भ पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें पूछा गया था कि क्या कोई संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए मंजूरी देने के लिए समयसीमा तय कर सकती है। सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की "सहायता और सलाह" के बिना विधेयक को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2015 से 2025 तक देश के सभी राज्यपालों द्वारा दायर कुल मामलों की संख्या 381 है।
मेहता ने कहा, "अगर इसे न्यायसंगत बनाना है, तो माननीय न्यायाधीश इन मुद्दों पर निर्णय के लिए स्थायी रूप से दो अलग-अलग पीठें गठित करेंगे।" राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि आज सवाल यह है कि क्या राज्यपाल एक न्यायाधीश की तरह हर खंड की जाँच कर सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में कहा है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने का कार्य "स्पष्ट रूप से असंवैधानिक, संविधान के अनुच्छेद 163(1) और 200 का उल्लंघन करने वाला और आरंभ से ही अमान्य है।" याचिका के अनुसार, विधेयक को 6 मई, 2025 को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, साथ ही इसे मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह भी दी गई थी। हालांकि, 14 जुलाई को राज्यपाल ने यूजीसी विनियम, 2018 के खंड 7.3 के साथ कथित टकराव का हवाला देते हुए विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया - राज्य का कहना है कि यह कदम उनके संवैधानिक अधिकार से परे है।
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