तमिलनाडू

तमिलनाडु लैंड पूलिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए कानून में करता है बदलाव

Ritisha Jaiswal
20 April 2023 3:54 PM GMT
तमिलनाडु लैंड पूलिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए कानून में  करता है बदलाव
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तमिलनाडु लैंड पूलिंग

चेन्नई: राज्य सरकार ने बुधवार को तमिलनाडु में लैंड पूलिंग एरिया डेवलपमेंट स्कीम को लागू करने के लिए तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों को बदलने के लिए एक संशोधन पेश किया।यह कानून सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो दक्षिण तमिलनाडु में आउटर रिंग रोड और हाइड्रोजन परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए संघर्ष कर रही है।

2012-13 के बजट सत्र में घोषित, तत्कालीन सरकार ने 2018 में आवास और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए लैंड पूलिंग योजना शुरू करने के लिए तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 में संशोधन किया। हालांकि, फरवरी में मसौदा तैयार करने के लिए नियम 2020 को बाद में संशोधित किया गया क्योंकि योजना को बढ़ावा देने में प्रावधान प्रभावी नहीं थे।
नए संशोधन के तहत, नवगठित प्राधिकरणों को लैंड पूलिंग क्षेत्र विकास योजना बनाने के इरादे की घोषणा करने की शक्ति सौंपी गई है। एक बार योजना अधिसूचित हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के कोई विकास कार्य नहीं करेगा।


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