तमिलनाडू

तमिलनाडु में घर पर बच्चे को जन्म देना दंडनीय अपराध होगा

Subhi
18 Aug 2026 11:25 AM IST
तमिलनाडु में घर पर बच्चे को जन्म देना दंडनीय अपराध होगा
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चेन्नई: स्वास्थ्य मंत्री के.जी. अरुणराज ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार जल्द ही घर पर डिलीवरी और मेडिकल संस्थानों के बाहर होने वाली डिलीवरी को दंडनीय अपराध बनाएगी।

अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा के दौरान यह घोषणा करते हुए, अरुणराज ने कहा कि तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1939, 87 साल पुराना है और अब पुराना पड़ चुका है। मंत्री ने कहा कि सरकार मौजूदा और नई स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए एक नया तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट लाएगी।

मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून में अस्पतालों के बाहर घर पर बच्चे के जन्म को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान शामिल होगा। चर्चा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के लिए की गई 115 घोषणाओं में से यह पहली घोषणा थी।

स्वास्थ्य सचिव डारेज़ अहमद ने कहा कि नया एक्ट जल्द ही पेश किया जाएगा। हालांकि, इस बीच घर पर डिलीवरी से संबंधित एक संशोधन अलग से भी पेश किया जाएगा, क्योंकि जल्द से जल्द कार्रवाई की ज़रूरत थी।

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