तमिलनाडू

Tamil Nadu में 20 लीटर पानी कैन के इस्तेमाल पर सख्ती

Kavita2
28 April 2026 6:58 AM IST
Tamil Nadu में 20 लीटर पानी कैन के इस्तेमाल पर सख्ती
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Tamil Nadu तमिलनाडु: फूड सेफ्टी विभाग ने घरों और ऑफिसों में इस्तेमाल होने वाले 20 लीटर के पीने के पानी के प्लास्टिक कैन को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि इन कैन का 30 बार से अधिक बार पुनः उपयोग किया जाता है तो संबंधित कंपनियों और विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने यह भी कहा है कि इन पानी के कैन को कभी भी सीधी धूप में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे प्लास्टिक से हानिकारक कण पानी में मिल सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में पीने के पानी की मांग में तेजी आई है और पिछले कुछ हफ्तों में खपत लगभग तीन गुना बढ़ने की जानकारी सामने आई है।

इसी दौरान कुछ जगहों पर घटिया गुणवत्ता का पानी बेचने के आरोप भी सामने आए हैं, जिसके चलते तमिलनाडु सरकार ने सभी जिला फूड सेफ्टी अधिकारियों को पानी की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

फूड सेफ्टी अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि राज्य में पानी कैन बनाने और सप्लाई करने वाली सभी कंपनियों को विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति या खराब गुणवत्ता वाला पानी बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक पानी कैन के लेबल पर निर्माता कंपनी का नाम, उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि एक लीटर पीने के पानी में 10 से 75 मिलीग्राम कैल्शियम और 5 से 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम होना चाहिए।

इसके अलावा निर्देश में कहा गया है कि गंदे, खरोंच वाले या खराब कैन में पानी भरना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कैन को 30 बार से अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिससे पानी की गुणवत्ता बनी रहे।

नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानों और फैक्ट्रियों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द करने की भी चेतावनी दी गई है।

विभाग ने कहा है कि यह कदम लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और बाजार में मिलावटी या खराब गुणवत्ता वाले पानी की बिक्री को रोकने के लिए उठाया गया है।

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