तमिलनाडू

तमिलनाडु : सरकारी नौकरी के लिए अब तमिल भाषा की पात्रता अनिवार्य, विधानसभा में पारित हुअ विधेयक

Rani Sahu
13 Jan 2023 5:18 PM GMT
तमिलनाडु : सरकारी नौकरी के लिए अब तमिल भाषा की पात्रता अनिवार्य, विधानसभा में पारित हुअ विधेयक
x
चेन्नई,(आईएएनएस)| तमिलनाडु सरकार के विभागों में भर्ती (सरकारी नौकरी) के लिए तमिल भाषा की पात्रता अनिवार्य कर दी है। विधानसभा में शुक्रवार को राज्य सरकार सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पारित किया है। अब उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा में तमिल भाषा का पेपर पास करना होगा। विधेयक को पेश करते हुए, वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने याद दिलाया कि 1 दिसंबर 2021 के सरकारी आदेश के माध्यम से राज्य में सभी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सीधी भर्ती के लिए एक अनिवार्य तमिल भाषा का पेपर पेश किया गया था।
विधेयक को पेश करते हुए, वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने याद किया कि 1 दिसंबर, 2021 के सरकारी आदेश के माध्यम से राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधी भर्ती के लिए एक अनिवार्य तमिल भाषा का पेपर पेश किया गया था। इसका उद्देश्य तमिल युवाओं के हितों की रक्षा करना था।
मंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती एआईएडीएमके सरकार द्वारा अधिनियमित कानून के विपरीत, उम्मीदवारों को भर्ती की तारीख से दो साल के भीतर तमिल पेपर को क्लियर करने की अनुमति दी थी, डीएमके सरकार द्वारा लाए गए कानून के अनुसार, भर्ती के लिए तमिल भाषा का पेपर अनिवार्य है। सदन ने विधेयक को ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया और बाद में कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
--आईएएनएस
Next Story