तमिलनाडू
Tamil Nadu : आर्मस्ट्रांग हत्याकांड सुप्रीम कोर्ट ने आरोपपत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश
Mohammed Raziq
11 Oct 2025 5:37 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बसपा नेता आर्मस्ट्रांग हत्याकांड में तमिलनाडु पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
हालांकि, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक प्रमुख दलित नेता आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई, 2024 को चेन्नई के पेरम्बूर स्थित उनके आवास के बाहर हथियारबंद हमलावरों के एक समूह ने कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित किया और मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर नोटिस जारी किया। 24 सितंबर को, उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन की एकल पीठ ने आर्मस्ट्रांग के भाई कीनोस की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया, जिन्होंने सीबीआई जाँच की माँग की थी।
कीनोस ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि तमिलनाडु पुलिस द्वारा की जा रही जाँच में कई खामियाँ थीं। याचिका पर सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय ने माना कि जाँच में प्रक्रियागत खामियाँ थीं और आरोपपत्र में कई विरोधाभास थे। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सीबीआई जाँच का आदेश दिया।
तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के माध्यम से शीर्ष अदालत में चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि पुलिस ने 7,411 पृष्ठों का एक व्यापक आरोपपत्र दायर किया था जिसमें 30 आरोपियों को शामिल किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने "लापरवाही" तरीके से खारिज कर दिया था।
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