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नई दिल्ली NEW DELHI : सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह धन शोधन मामले में आरोपी पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगा।
सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि क्या वह बालाजी के खिलाफ धन शोधन मामले में तीनों अपराधों पर भरोसा करना चाहता है या एक हजार से अधिक आरोपियों से जुड़े मामलों में से किसी एक को बाहर करना चाहता है।
बुधवार को, जब सॉलिसिटर जनरल मौजूद नहीं थे, तो न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई 20 अगस्त के लिए तय की।
बालाजी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायालय से कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय केवल एक के बजाय तीनों अपराधों को बाहर करने का विकल्प चुनता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने नौकरी के लिए पैसे मामले में धन शोधन के आरोपी बालाजी की जमानत याचिका पर 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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