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Tamil Nadu तमिलनाडु : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी से मंत्री पद और उन्हें मिली जमानत में से किसी एक को चुनने को कहा है। बालाजी को 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला उनके परिवहन मंत्री रहने के दौरान नौकरी घोटाले से जुड़ा था। उन्होंने 14 महीने जेल में बिताए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में उन्हें जमानत दी थी। अगले दिन उन्होंने मंत्री पद फिर से संभाल लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस पर आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा कि वह मामले को प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने पूछा, "क्या आप मंत्री पद चाहते हैं या जमानत?" उन्होंने कहा कि जमानत योग्यता के आधार पर नहीं दी गई थी। जजों ने कहा कि जमानत दिए जाने के समय वह पद पर नहीं थे। कोर्ट ने 28 अप्रैल तक का समय दिया है। बालाजी को कोर्ट को बताना होगा कि वह क्या चुनते हैं।
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