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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। स्कूल शिक्षा विभाग ने तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर काम कर रहे मंत्रिस्तरीय और सामान्य कर्मचारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया है। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
विभाग के संयुक्त निदेशक से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक के सर्कुलर के अनुसार यह प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि नए कार्यालय भी बनाए गए हैं। विभाग जिला शिक्षा अधिकारियों, अधीक्षकों, सहायकों, कनिष्ठ सहायकों एवं एक ही स्थान पर कार्यरत टंककों के वैयक्तिक सहायकों का 6 जून, 2022 तक तीन वर्ष से अधिक समय से तबादला करेगा। इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की जायेगी।
सभी पात्र कर्मचारियों को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए कहा गया है। एक से अधिक कर्मचारियों के एक ही स्थान पर स्थानांतरण की मांग के मामले में, संवर्ग वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरे जिले में स्थानांतरण की मांग करने वाले कर्मचारियों की सूची आयुक्तालय को भेजी जाए ताकि वे जिला-दर-जिला काउंसलिंग में भाग ले सकें।
यदि वे पदोन्नति प्राथमिकता सूची में हैं तो कर्मचारियों को स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्कुलर में कहा गया है कि अनिवार्य स्थानांतरण के कारण पैदा हुई रिक्तियों के बारे में निदेशालय को सूचित किया जाना चाहिए।
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सर्कुलर में कहा गया है कि पदोन्नति प्राथमिकता सूची में तीन साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
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