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Tamil Nadu तमिलनाडु: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को सोमवार तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह विस्तृत जानकारी दी गई है कि क्या ईशा फाउंडेशन प्रदूषण नियंत्रण नियमों और विनियमों के अनुपालन में अपने महा शिवरात्रि समारोह का आयोजन कर रहा है। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति के. राजशेखर की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यदि ईशा फाउंडेशन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
यह मामला याचिकाकर्ता एसटी शिवगनन द्वारा दायर किया गया था, जो कोयंबटूर में वेल्लियांगिरी की तलहटी में ईशा फाउंडेशन परिसर के पास जमीन के मालिक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फाउंडेशन के बड़े पैमाने पर समारोहों से ध्वनि और जल प्रदूषण होता है, जिससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, महा शिवरात्रि कार्यक्रम में 7 लाख से अधिक लोग शामिल होते हैं, लेकिन ईशा में उचित सीवेज उपचार सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण अनुपचारित अपशिष्ट पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक क्षेत्र में बहा दिया जाता है। इसके अलावा, कार्यक्रम के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले लाउडस्पीकर और उच्च तीव्रता वाली लाइटें कथित तौर पर वन्यजीवों को परेशान करती हैं, जिससे मानव-पशु संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने आगे तर्क दिया कि ईशा फाउंडेशन ने पर्यावरण मंजूरी मांगते समय खुद को एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचाना था। चूंकि शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास के क्षेत्रों को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए वकील ने सवाल उठाया कि ईशा उच्च डेसिबल स्तरों के साथ पूरी रात उत्सव कैसे आयोजित कर सकता है। अदालत के निर्देश ने अब राज्य सरकार और टीएनपीसीबी पर जांच करने और उल्लंघन की पुष्टि होने पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी डाल दी है।
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