
Tamil Nadu तमिलनाडु: रेलवे प्रशासन ने चेतावनी दी है कि हिंदी में लिखे शहर के नाम को मिटाने के नाम पर रेलवे स्टेशनों पर होर्डिंग पर काली स्याही पोतकर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल ने चेतावनी दी है कि रेलवे संपत्ति सुरक्षा अधिनियम के तहत ऐसे अपराधों में शामिल लोगों को 6 महीने तक की जेल हो सकती है। तमिलनाडु में डीएमके समर्थित राजनीतिक दल और आंदोलन केंद्र सरकार द्वारा हिंदी थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। कुछ जगहों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा, कुछ जगहों पर डीएमके सदस्य रेलवे स्टेशन के साइनबोर्ड पर हिंदी में लिखी बातों को काली स्याही से मिटा रहे हैं। इस स्थिति में, डीएमके सदस्यों ने सोमवार को चेन्नई के परंगिमलाई में डाकघर और बीएसएनएल कार्यालय के साइनबोर्ड पर हिंदी में लिखी बातों को काली स्याही से मिटा दिया।
इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई: इस स्थिति में, रेलवे सुरक्षा बल उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर रहा है जो स्याही से रेलवे स्टेशनों पर नोटिस बोर्ड को नष्ट और नुकसान पहुंचाते हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने कहा है कि इस तरह से रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 166 (सार्वजनिक नोटिस को नुकसान पहुंचाना) और 147 (बिना अनुमति के रेलवे परिसर में प्रवेश करके संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे पुलिस ने कहा कि इन अपराधों में दोषी पाए जाने वालों को 6 महीने तक की कैद या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।





