
Tamil Nadu तमिलनाडु : स्कूली शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत विशेष स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम प्रकाशित कर दिए गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पी. चंद्र मोहन द्वारा जारी शासनादेश का विवरण:
सरकारी उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष बी.एड. स्नातक शिक्षक पद सृजित किए गए थे। उन पदों के लिए अभी तक कोई विशेष नियम नहीं बनाए गए थे। इसे देखते हुए इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय को निर्देश जारी किए गए।
इसके अनुसार स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सरकार को एक प्रारूप योजना भेजकर विशेष स्नातक शिक्षकों के लिए नियम बनाने का अनुरोध किया।
इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कुछ नियम बनाए हैं। इसी प्रकार भारतीय पुनर्वास परिषद ने भी कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनके आधार पर स्कूल शिक्षा निदेशालय की प्रारूप योजना पर विचार कर विशेष स्नातक शिक्षकों के लिए नियम बनाए गए हैं और उन्हें राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। तदनुसार मुख्य धारा 1, श्रेणी 1 के अंतर्गत स्थायी पदों पर स्नातक शिक्षकों के लिए सभी नियम अस्थायी विशेष स्नातक शिक्षकों पर भी लागू होते हैं।
आयु सीमा: केवल कुछ नियमों में परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जाता है। तदनुसार, संयुक्त निदेशक (कर्मचारी कल्याण), स्कूल शिक्षा विभाग, विशेष स्नातक शिक्षकों के लिए नियुक्ति अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। सामान्य श्रेणी में 53 वर्ष और अन्य श्रेणियों में 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले इस नौकरी में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। इसी तरह, उन पदों के लिए 12 प्रकार की शैक्षणिक योग्यताएँ आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है कि उसी के आधार पर विशेष स्नातक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की जाएगी।





