तमिलनाडू

Tamil Nadu: ब्लू क्रॉस पशु आश्रय गृह को तमिलनाडु द्वारा अपने नियंत्रण में लेने की मांग वाली याचिका

Tulsi Rao
20 Jun 2024 6:15 AM GMT
Tamil Nadu: ब्लू क्रॉस पशु आश्रय गृह को तमिलनाडु द्वारा अपने नियंत्रण में लेने की मांग वाली याचिका
x

चेन्नई CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा संचालित पशु आश्रय गृह को अपने नियंत्रण में लेने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश देने की मांग की गई है। इसमें पशुओं के खराब रखरखाव के कारण पशुओं की मौत के आरोप लगाए गए हैं। यह जनहित याचिका पशु कल्याण कार्यकर्ता एस मुरलीधरन ने दायर की थी।

न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और के कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा और तदनुसार सुनवाई स्थगित कर दी।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया पशु कल्याण की आड़ में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 का उल्लंघन करते हुए पशुओं पर क्रूरता कर रहा है और पशुओं की देखभाल के बहाने प्रचार और दान एकत्र कर रहा है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पशुओं के लिए निर्धारित धन का दुरुपयोग किया गया है और उन्होंने अदालत से ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के वित्त का ऑडिट करने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की।

Next Story