तमिलनाडू

Tamil Nadu: सेंगोट्टैयन की जीत के खिलाफ याचिका खारिज

Tulsi Rao
16 Sept 2026 7:54 AM IST
Tamil Nadu: सेंगोट्टैयन की जीत के खिलाफ याचिका खारिज
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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने रेवेन्यू मिनिस्टर के.ए. सेंगोट्टैयन की जीत के खिलाफ दायर चुनावी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा। जस्टिस जी.के. इलानथिराययन ने AIADMK उम्मीदवार वी.बी. प्रभु की चुनावी याचिका को खारिज करने की मांग वाली सेंगोट्टैयन की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।

सेंगोट्टैयन के वकील ने दलील दी कि चुनावी याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि फॉर्म 26 में हलफनामे को प्रमाणित करने वाले नोटरी पब्लिक के पास उस समय प्रैक्टिस का वैध और चालू सर्टिफिकेट नहीं था।

उन्होंने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने भी यही आधार उठाया गया था, जिसे यह पाए जाने के बाद खारिज कर दिया गया था कि नोटरी पब्लिक के पास रिन्यूअल के कारण प्रैक्टिस का वैध और चालू सर्टिफिकेट था और वह हलफनामे को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत था। उन्होंने कहा कि यह आधार 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट' की धारा 123 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (corrupt practice) नहीं माना जा सकता।

जज ने तर्क दिया कि केवल यह आरोप लगाना कि फॉर्म 26 का हलफनामा ऐसे नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिसके पास प्रमाणन की तारीख पर प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट नहीं था—और इसके साथ कानूनी उल्लंघन और चुनाव के नतीजों पर इसके असर को साबित करने वाले जरूरी तथ्य न बताना—RP एक्ट की धारा 100(1)(d)(iv) के तहत कार्रवाई का पूरा आधार (complete cause of action) नहीं बन सकता।

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