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CHENNAI. चेन्नई: चेन्नई में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया है कि किसी अन्य व्यक्ति की बाइक चलाते समय मरने वाले व्यक्ति के परिवार को मोटरसाइकिल की बीमा पॉलिसी में शामिल व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के तहत बीमा राशि मिलनी चाहिए। न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी के इस कथन को खारिज कर दिया कि दावा खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मृतक वाहन का मालिक, वेतनभोगी चालक या कर्मचारी नहीं था और इसलिए बीमा पॉलिसी के तहत कवर नहीं था। मामला चेन्नई के बाहरी इलाके मदंबक्कम के निवासी बी उमाशंकर की सड़क दुर्घटना में मौत से जुड़ा है। वह 18 सितंबर, 2021 को कार्तिक मुरली के स्वामित्व वाली एक हाई-एंड मोटरसाइकिल चला रहे थे, जब अंबूर-वेल्लोर राजमार्ग पर एक आवारा कुत्ते से टकराने से बचने के लिए ब्रेक लगाने के बाद उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गए। गिरने से लगी चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी याचिका में उमाशंकर की पत्नी ने कहा कि जिस बाइक पर वह सवार था, वह बीमा फर्म द्वारा जारी मोटर पॉलिसी के व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के तहत 15 लाख रुपये के अनुबंधित कवर के अंतर्गत थी और इसलिए परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए।
हालांकि, बीमा फर्म ने कहा कि कवरेज बीमाकर्ता, बाइक के मालिक कार्तिक मुरली के लिए थी और उमाशंकर के परिवार के पास दावा करने का कोई अधिकार नहीं था। फर्म ने तर्क दिया, "मृतक ने इसे मालिक से उधार लिया था और वह न तो वेतनभोगी ड्राइवर था और न ही उसका कर्मचारी था।" मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, न्यायाधिकरण ने कहा कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति "मालिक के स्थान पर कदम रखता है"। अन्य निर्णयों का हवाला देते हुए, न्यायाधिकरण ने यह भी बताया कि दुर्घटना में वाहन के मालिक, चालक या उधारकर्ता की मृत्यु होने पर, वे बीमा पॉलिसी के तहत मुआवजे के हकदार होंगे।
न्यायाधिकरण ने पॉलिसी के प्रासंगिक खंडों पर भी प्रकाश डाला, जो इंगित करते हैं कि व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में देयता की सीमा चालक सह मालिक को 15 लाख रुपये तक कवर करेगी। इसके आधार पर न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि मुआवजा मृतक की पत्नी और उसके दो बच्चों को दिया जाए।
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Triveni
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