तमिलनाडू

Tamil Nadu को राजनीतिक दलों के ध्वज-स्तंभ हटाने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

Tulsi Rao
23 July 2025 3:33 PM IST
Tamil Nadu को राजनीतिक दलों के ध्वज-स्तंभ हटाने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
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मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ की पूर्ण पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार को तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए स्थायी ध्वजस्तंभों को हटाने के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति आर विजयकुमार और न्यायमूर्ति एस सौंथर की पीठ ने यह आदेश माकपा के राज्य सचिव पी षणमुगम द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें उन्होंने जनवरी में एकल न्यायाधीश (न्यायमूर्ति जी के इलांथिरयन) द्वारा तमिलनाडु में स्थायी ध्वजस्तंभों की स्थापना पर रोक लगाने वाले आदेश के आधार पर पार्टी के ध्वजस्तंभों को हटाने का विरोध किया था।

षणमुगम का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील एन जी आर प्रसाद ने पीठ को बताया कि यह मुद्दा राजनीतिक दलों, सांप्रदायिक निकायों या संघों आदि के अधिकारों से जुड़ा है।

इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी राजनीतिक दलों, सांप्रदायिक और धार्मिक संघों आदि को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए, पूर्ण पीठ ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया, जिससे राजनीतिक दल, सांप्रदायिक दल या संघ आदि अपील में पक्षकार बनने के लिए याचिका दायर कर सकें।

न्यायाधीशों ने कहा कि अधिसूचना 25 जुलाई तक या उससे पहले राज्य भर में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले दो अंग्रेजी और दो तमिल दैनिकों में प्रकाशित की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पक्षकार याचिकाएँ 5 अगस्त तक या उससे पहले दायर की जानी चाहिए, और मामले की सुनवाई 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

प्रसाद द्वारा यह आशंका व्यक्त करने के बाद कि एकल न्यायाधीश के आदेश को लागू करने के लिए इस बीच मौजूदा ध्वजस्तंभों को हटाया जा सकता है, न्यायाधीशों ने

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