तमिलनाडू

Tamil Nadu: कृषि भूमि को विभाजित करने और उसे भूखंड के रूप में बेचने की अनुमति नहीं

Kavita2
20 March 2025 9:20 AM IST
Tamil Nadu: कृषि भूमि को विभाजित करने और उसे भूखंड के रूप में बेचने की अनुमति नहीं
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Tamil Nadu तमिलनाडु: वाणिज्यिक कर एवं पंजीकरण मंत्री पी. मूर्ति ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि कृषि भूमि को विभाजित कर उसे भूखंड के रूप में बेचने की अनुमति नहीं है। बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एआईएडीएमके सदस्य एम. राजमुथु वीरपांडी ने इस संबंध में प्रश्न उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा, एआईएडीएमके के शासनकाल में भूमि के मार्गदर्शक मूल्य में 33 प्रतिशत की कमी की गई थी। आपके (डीएमके) सत्ता में आने के बाद से इसमें 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके अलावा, जब 3 एकड़ तक की भूमि के मालिक किसान इसे 5-10 सेंट के भूखंड के रूप में खरीदते हैं,

तो वे रजिस्ट्रार के कार्यालयों में भूमि का मूल्य दर्ज करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री का जवाब: वाणिज्यिक कर एवं पंजीकरण मंत्री पी. मूर्ति ने इस पर जो जवाब दिया, वह यह है कि कृषि भूमि को विभाजित कर उसे आवासीय भूखंड में नहीं बदला जा सकता। भूमि के लिए उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद, भूमि का मूल्यांकन मार्गदर्शक मूल्य से कम नहीं किया जाएगा। हमने उन्हीं मार्गदर्शक मूल्यों पर निर्णय लिया है जो 2012 में AIADMK शासन के दौरान सत्ता में थे। इसके अलावा, जहाँ तक भूमि पंजीकरण का सवाल है, हम जनता की सुविधा के लिए बिना किसी बदलाव के गाँव के नाथम के तहत भूमि का पंजीकरण कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि भूमि कानूनी योजनाओं के ढांचे के भीतर भूखंडों के रूप में पंजीकृत हैं।

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