x
Tamil Nadu : तमिलनाडु डीएमके के संगठन सचिव आर एस भारती ने बुधवार को राजमार्ग निविदा अनियमितताओं के मामले में विपक्ष के नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी (ईपीएस) के खिलाफ एक नई याचिका दायर करने के अपने इरादे की घोषणा की। यह निर्णय विक्रवंडी उपचुनाव के बाद क्रियान्वित किया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए भारती ने ईपीएस पर मामले के संबंध में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने पलानीस्वामी को बरी करते हुए मामले में आगे की कार्यवाही की अनुमति दी थी। भारती ने कहा, "हम मामले को आगे बढ़ाने के भी इच्छुक थे। इस बीच, संसदीय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। जयललिता की तरह, जिन्होंने बयान दिए और टीएएनएसआई मामले में फंस गईं, पलानीस्वामी ने भी अपनी बात रखी है।"
भारती ने जोर देकर कहा कि अदालत जाने के लिए अभी भी समय है और उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और वरिष्ठ अधिवक्ता एन आर के परामर्श से मामला दायर करने की उनकी योजना की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "ईपीएस हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन वे कानून से बच नहीं सकते।" भारती ने ईपीएस की इस बात के लिए निंदा की कि मुख्यमंत्री को मामले के बारे में गलत जानकारी है, उन्होंने जोर देकर कहा कि ईपीएस को सबूत पेश करने चाहिए और गलत बयानी से बचना चाहिए। भारती ने कहा, "उन्हें (ईपीएस) सबूतों के साथ बोलना चाहिए। उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ऐसे बात की जैसे अदालत ने उन्हें राजमार्ग निविदा मामले में निर्दोष करार दिया हो। उन्होंने तथ्यों को छिपाए बिना मीडिया से बात की होगी।"
अपनी पिछली याचिका को वापस लेने के बारे में बताते हुए भारती ने स्पष्ट किया कि यह इस आधार पर था कि एक ही मामले के लिए दो जांच की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने याचिका वापस ले ली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए मामले का निपटारा कर दिया है कि निचली अदालत इस मामले पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यह घटनाक्रम डीएमके और एआईएडीएमके के बीच चल रही राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसका तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ेगा।
Tagsतमिलनाडुराजमार्गनिविदा मामलेTamilnaduHighwaysTender mattersजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Kiran
Next Story