
मदुरै: मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके) ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ की पूर्ण पीठ के समक्ष एकल न्यायाधीश के उस आदेश के विरुद्ध एक पक्षकार याचिका दायर की है जिसमें राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए सभी स्थायी ध्वजस्तंभों को हटाने का निर्देश दिया गया था।
एमडीएमके महासचिव वी वाइको ने याचिका में कहा कि अपना राजनीतिक झंडा और प्रतीक प्रदर्शित करना प्रत्येक राजनीतिक दल का मौलिक अधिकार है और संविधान द्वारा इसकी गारंटी दी गई है।
उन्होंने कहा कि ध्वजस्तंभों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा बताए गए कारणों को कुछ नियम और विनियम बनाकर आसानी से दूर किया जा सकता है।
यह कहते हुए कि उनकी पार्टी एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित है, वाइको ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें इस मामले पर अपना रुख व्यक्त करने के लिए अपील में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाए। भाकपा और टीवीके ने भी इसी तरह की याचिकाएँ दायर की हैं। अपील पर 6 अगस्त को सुनवाई होनी है।





