तमिलनाडू
ट्रेन में गर्भवती महिला से बलात्कार के मामले में Tamil Nadu के व्यक्ति को मृत्यु तक जेल की सजा
Ratna Netam
15 July 2025 1:30 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: एक जघन्य अपराध और कुशल कानून प्रवर्तन, दोनों को उजागर करने वाले एक मामले में, तिरुपथुर जिला सत्र न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में चलती ट्रेन में चार महीने की गर्भवती महिला के यौन उत्पीड़न और हत्या के प्रयास के लिए हेमराज (27) को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह घटना 6 फरवरी, 2025 को ट्रेन संख्या 22616, तिरुपति इंटरसिटी एक्सप्रेस में हुई थी। हेमराज, कुमार का पुत्र और वेल्लोर जिले के चिन्ना नवल के.वी. कुप्पम, संख्या 207 का निवासी, ने कथित तौर पर यात्रा के दौरान गर्भवती महिला का यौन उत्पीड़न किया और उसकी हत्या का प्रयास किया।
तत्परता से कार्रवाई करते हुए, तमिलनाडु रेलवे पुलिस ने जोलारपेट रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। सराहनीय जाँच-पड़ताल का प्रदर्शन करते हुए, रेलवे पुलिस टीम ने अपराध के 24 घंटे के भीतर हेमराज का पता लगाया और उसे पकड़ लिया। बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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