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चेन्नई, तमिलनाडु के डिंडीगुल की एक अदालत ने 2016 में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे 40 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
इसने उसकी महिला साथी को 10 साल की जेल की सजा भी सुनाई। डिंडीगुल में महिला पुलिस थाने ने 32 वर्षीय विनोथ और 37 वर्षीय सविता के खिलाफ 28 नवंबर 2016 को अपने पड़ोस में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था।
डिंडीगुल महिला अदालत ने विनोथ पर 40,000 रुपये और सविता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (अपहरण, अपहरण, या महिला को उसकी शादी के लिए मजबूर करने के लिए प्रेरित करना) और 368 (गलत तरीके से छुपाना या कारावास में रखना, अपहरण या अपहरण) और धारा 6 (बढ़े हुए यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत आरोप लगाया गया था। पोक्सो एक्ट के
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