तमिलनाडू
Tamil Nadu : मद्रास उच्च न्यायालय ने कोयम्बेडु से दक्षिण की बसों को संचालित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया
Renuka Sahu
10 July 2024 4:49 AM GMT
x
चेन्नई CHENNAI : मद्रास उच्च न्यायालय ने नए लॉन्च किए गए कलैग्नार सेंटेनरी बस टर्मिनस Kalaignar Centenary Bus Terminus (केसीबीटी) तक रेल कनेक्टिविटी स्थापित होने तक कोयम्बेडु से दक्षिण की ओर जाने वाली बसों के यात्रियों को लाने और छोड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर मंगलवार को एचसी की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पहली पीठ ने सुनवाई की।
अधिवक्ता बी रामकुमार आदित्यन द्वारा दायर याचिका में अदालत से यू-टर्न फ्लाईओवर और मेट्रो के निर्माण तक कोयम्बेडु बस टर्मिनस, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस टर्मिनस, मदुरावॉयल और वनग्राम टोल प्लाजा और पेरुंगलथुर पर यात्रियों को लाने और छोड़ने की अनुमति देने की मांग की गई है। केसीबीटी-पेरुंगलाथुर खंड पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए रेल कनेक्टिविटी स्थापित की गई है।
उन्होंने अदालत से फ्लाईओवर Flyover और रेल कनेक्टिविटी स्थापित होने तक जीएसटी रोड पर ट्रकों और मल्टी-एक्सल वाणिज्यिक वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी करने की भी मांग की। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि केसीबीटी की ओर कनेक्टिविटी की कमी के कारण यात्रियों को भारी कठिनाई होती है।
सुरपट्टू और पोरूर टोल प्लाजा से यात्रियों को लेने और छोड़ने की अनुमति देने के बारे में एकल न्यायाधीश के आदेश पर महाधिवक्ता पीएस रमन की दलील और सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील की ओर इशारा करते हुए पीठ ने कहा कि वह इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन. याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
Tagsमद्रास उच्च न्यायालयकलैग्नार सेंटेनरी बस टर्मिनसरेल कनेक्टिविटीकोयम्बेडुबसतमिलनाडु समाचारजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारMadras High CourtKalaignar Centenary Bus TerminusRail ConnectivityKoyambeduBusTamil Nadu NewsJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsInsdia NewsKhabaron Ka SisilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Renuka Sahu
Next Story