चेन्नई CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय ने कलाक्षेत्र फाउंडेशन के पूर्व प्रोफेसर शीजित कृष्णा (Shijith Krishna)को फाउंडेशन में छात्रों के यौन उत्पीड़न के मामले में सशर्त जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति टी वी तमिलसेल्वी ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए उनके द्वारा दायर आवेदन पर जमानत देने के आदेश पारित किए। न्यायाधीश ने शर्त रखी कि उन्हें ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए।
शीजित कृष्णा को 22 अप्रैल को एक छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 1995-2001 के दौरान उसका यौन शोषण किया था। हालांकि, उनके वकील ने अदालत को बताया कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से शिकायत दर्ज कराई गई थी।
उन्होंने यह भी बताया कि केवल एक छात्र ने शिकायत दर्ज कराई थी और किसी अन्य ने ऐसा नहीं किया था। हालांकि, सरकारी वकील ने बताया कि एक और शिकायत प्राप्त हुई है और कुछ अन्य लोग भी इसी तरह की शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने जमानत देने का विरोध किया क्योंकि इससे जांच प्रभावित होगी।