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Tamil Nadu: मद्रास हाई कोर्ट ने TASMAC द्वारा शराब की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ याचिका स्वीकार की

Tulsi Rao
28 Aug 2026 3:59 PM IST
Tamil Nadu: मद्रास हाई कोर्ट ने TASMAC द्वारा शराब की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ याचिका स्वीकार की
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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को सरकार के उस प्रस्ताव के खिलाफ एक याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें 'टासमैक' (Tasmac) के ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए शराब बेचने की बात कही गई थी।

चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की डिवीज़न बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ़्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता और PMK के वकील के. बालू ने कहा कि सरकार का यह आदेश गैर-कानूनी, अनुचित और शक्तियों का गलत इस्तेमाल है।

उन्होंने कहा कि यह कदम जनहित के खिलाफ है और तर्क दिया कि ऑनलाइन शराब की खरीद नियमों के खिलाफ है और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी विपरीत है।

बालू ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को लोगों के पोषण के स्तर और जीवन-स्तर के संबंध में ज़िम्मेदारी सौंपता है और विशेष रूप से राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थों पर रोक लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करके सरकार अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारियों का उल्लंघन कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा नियम 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने पर रोक लगाते हैं, लेकिन ऑनलाइन शराब बेचने से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी और की प्रोफ़ाइल का इस्तेमाल करके ऑर्डर दे सकेगा और इससे नियमों को लागू करना मुश्किल हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि नया सिस्टम, जिसे एग्जीक्यूटिव आदेश के ज़रिए शुरू किया गया है, शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल है और मौजूदा कानूनों के खिलाफ है।

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