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तमिलनाडु ऋण धोखाधड़ी मामला: सिंडिकेट बैंक प्रबंधक को 7 साल की सजा

Subhi
20 Jun 2023 3:16 AM GMT
तमिलनाडु ऋण धोखाधड़ी मामला: सिंडिकेट बैंक प्रबंधक को 7 साल की सजा
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मदुरै स्थित सीबीआई मामलों के एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने बैंक धोखाधड़ी मामले में सिंडिकेट बैंक के पूर्व प्रबंधक एन गुनासीलन को सात साल के सश्रम कारावास और 75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। गुणसीलन ने अपात्र कर्जदारों को 155.8 लाख रुपये के आवास ऋण स्वीकृत और जारी किए थे। ऋण खाते 162.7 लाख रुपये की गैर-निष्पादित संपत्ति बन गए।

अदालत ने 14 अन्य को जुर्माने के साथ तीन साल के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई। उनमें पॉल जॉनसन और ए कुमारेसन शामिल हैं (दोनों को 20,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की आरआई से गुजरना होगा); जेसुविन फेबी (30,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की आरआई); आर महालिंगम, सी अरुमुघन, राजा थॉमस, आर मुरली, आर थिरुपति, जी थंगराजन, आर वदमलाई, ए जेसुराज, शारुन रशीत, पी थेरादिमुथु और एस सुंदरेसन (तीन साल की जेल, प्रत्येक पर 60,000 रुपये का जुर्माना)।

सीबीआई ने सिंडीकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर की एक शिकायत पर गुणसीलन के खिलाफ 4 अक्टूबर, 2010 को मामला दर्ज किया था। ऐसा आरोप था कि 14 लोगों ने लोक सेवकों के साथ मिलकर सिंडिकेट बैंक, डिंडीगुल की मुख्य शाखा को धोखा देने की साजिश रची। आरोपियों के खिलाफ 3 मई 2012 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। निचली अदालत ने सभी 15 को दोषी पाया।

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