
Tamil Nadu तमिलनाडु : ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए जाफर सादिक को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अवैध धन लेनदेन के मामले में दर्ज मामले में भी जमानत मिल गई है। मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले को नजीर मानते हुए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। फिल्म निर्माता और डीएमके के पूर्व कार्यकारी जफर सादिक को पिछले साल 9 मार्च को केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के करीब 3,500 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जफर सादिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। ऐसे में दिल्ली की विशेष नारकोटिक्स कोर्ट ने पिछले साल ड्रग तस्करी मामले में जफर सादिक को एक लाख रुपये के जमानती बांड पर विभिन्न शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बावजूद जफर जेल से बाहर नहीं आ पाए क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह जातिगत कैदी थे। ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जफर सादिक की ओर से मद्रास हाईकोर्ट में दलीलें पेश की गई हैं। इसके बाद सोमवार को जज सुंदर मोहन ने जफर सादिक और उसके भाई मोहम्मद सलीम को जमानत दे दी।





