
Tamil Nadu तमिलनाडु: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि जिन लोगों के नाम विशेष संशोधन के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में नहीं हैं, वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए उनके पास 26 मार्च तक का समय है।
हालांकि अंतिम मतदाता सूची 23 फरवरी को प्रकाशित की गई थी, फिर भी यदि किसी का नाम इसमें शामिल नहीं है, तो कोई भी पात्र व्यक्ति संबंधित दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 के माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकता है। नाम हटाने का काम फॉर्म 7 के माध्यम से किया जा सकता है, और मतदान केंद्र तथा निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव के लिए आवेदन फॉर्म 8 के माध्यम से किया जा सकता है। यह सूचित किया गया है कि जो लोग सुधार करना चाहते हैं, वे वेबसाइट, ऐप और कलेक्टर कार्यालयों के माध्यम से इसके लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
इस संबंध में, तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है:
"आप आगामी विधानसभा चुनावों में तभी मतदान कर पाएंगे, जब विशेष संशोधन पूरा होने के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में आपका नाम शामिल होगा।"
"यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो अपना नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। हम सभी पात्र मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि वे मतदाता के रूप में पंजीकरण कराएं और बिना किसी चूक के मतदान करके अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य का पालन करें," उन्होंने कहा।
अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, तमिलनाडु में मतदाताओं की कुल संख्या 5,67,07,380 है। इनमें से 2,77,38,925 पुरुष मतदाता, 2,89,60,838 महिला मतदाता और 7,617 तीसरे लिंग के मतदाता हैं।
निर्वाचन आयोग 100 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। निर्वाचन आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए डाक मतदान की व्यवस्था भी की है, जिसके तहत चुनाव अधिकारी उनके घर जाकर उनके मत दर्ज करेंगे।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई मतदान कर सके, चुनाव के दिन यानी 23 अप्रैल को सभी संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है।





