
Tamil Nadu तमिलनाडु : श्रीविल्लिपुथुर अदालत ने पूर्व मंत्री के.डी. राजेंद्रबालाजी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई 28 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है।
आरोप है कि पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में डेयरी मंत्री रहे के.डी. राजेंद्रबालाजी ने आविन में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी की थी।
इस संबंध में, सत्तूर निवासी रवींद्रन की शिकायत के आधार पर, विरुधुनगर जिला अपराध शाखा पुलिस ने नवंबर 2021 में अन्नाद्रमुक कार्यकारिणी विजय नल्लथम्बी और पूर्व मंत्री के.टी. राजेंद्रबालाजी समेत 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
इसी तरह, विजय नल्लथम्बी ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से पैसे लिए और बताया कि उन्होंने राजेंद्र बालाजी को 3 करोड़ रुपये दिए हैं। इस संबंध में राजेंद्र बालाजी समेत 7 लोगों के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था। बाद में, अदालत के आदेशानुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जाँच की गई और 15 अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया गया।
इस मामले की पहली सुनवाई पिछले महीने की 16 तारीख को श्रीविल्लीपुथुर स्थित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण हेतु विशेष अदालत में हुई थी। उस समय के.टी. राजेंद्रबालाजी समेत 8 लोग अदालत में पेश हुए थे। बुधवार को जब मामले की फिर से सुनवाई हुई, तो के.टी. राजेंद्रबालाजी, विजय नल्लथम्बी और 6 अन्य लोग अदालत में पेश हुए। इसके बाद, प्रधान जिला न्यायाधीश जयकुमार ने मामले की सुनवाई 28 तारीख तक स्थगित करने का आदेश दिया।





