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Tamil Nadu तमिलनाडु: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने बुधवार को तमिलनाडु के नौ ज़िलों में स्थानीय निकायों के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने पर रोक लगा दी है। यह आदेश उन पदों के लिए लागू होगा जो मृत्यु, इस्तीफे, हटाए जाने या अदालती आदेशों के चलते खाली हुए हैं।
यह निर्देश कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जब तक आरक्षण निर्धारण और सीमा पुनर्निर्धारण (delimitation) की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक उपचुनाव न कराए जाएं।
अदालत ने याचिका पर विचार करते हुए कहा कि आरक्षण तय करना और सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है। इस फैसले से राज्य में स्थानीय निकायों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है।
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