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Chennai चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने सोमवार को एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत को सूचित किया कि उसे नौकरी के लिए नकद घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। सीसीबी के सहायक आयुक्त ने अदालत के समक्ष पेश होकर यह दलील दी और इसके बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश जयवेल ने मामले की सुनवाई एक महीने के लिए स्थगित कर दी। सीसीबी ने नौकरी के लिए नकद घोटाले के सिलसिले में बालाजी, उनके भाई और 45 अन्य के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे। मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ संबंधित पक्षों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के बाद मामले को बंद कर दिया था कि इस मुद्दे पर समझौता हो गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया गया।
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