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Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, जो वर्तमान में दिल्ली में हैं, ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इससे कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति के पास लंबित राज्य विधेयकों को समय पर मंजूरी देने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि राज्यपालों को एक उचित समय सीमा के भीतर राज्य विधायी विधेयकों को मंजूरी देनी चाहिए या रोक देनी चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए और यदि देरी होती है, तो संबंधित राज्य सरकार को इसके कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
यह ऐतिहासिक फैसला तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित लंबे समय से लंबित विधेयकों के मद्देनजर आया है, जिन्हें राज्यपाल रवि ने अधर में लटका रखा था। कोर्ट के निर्देश के बाद राज्यपाल ने 10 विधेयकों को मंजूरी दे दी, जो मंजूरी के लिए लंबित थे। इस पृष्ठभूमि में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया था: “यहां तक कि राष्ट्रपति को भी सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है – देश में क्या हो रहा है?” उनके बयान की संवैधानिक विशेषज्ञों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने तीखी आलोचना की थी।
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