
Tamil Nadu तमिलनाडु : राज्यपाल आर.एन. रवि ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में पारित दो विधेयकों को मंजूरी दे दी। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और तमिलनाडु सार्वजनिक भवन लाइसेंस संशोधन विधेयक को मंजूरी देते हुए सरकारी आदेश जारी किया है। राज्यपाल रवि द्वारा पारित और तमिलनाडु विधानसभा को भेजे गए विधेयकों पर तय समय में निर्णय न लेने पर तमिलनाडु सरकार ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था।
मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में पारित विधेयकों को दूसरी बार राष्ट्रपति के पास भेजना कानून के खिलाफ है और उन्होंने राष्ट्रपति को जो 10 विधेयक भेजे हैं, वे विधानसभा द्वारा राज्यपाल को भेजे जाने के दिन से ही स्वीकृत माने जाएंगे। इन 10 विधेयकों में एक विधेयक ऐसा भी है, जो राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद से हटा देगा। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में आधिकारिक राजपत्र में घोषणा की थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृत घोषित किए गए विधेयक अब कानून बन गए हैं।





