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ट्रैफिक उल्लंघन के लिए केंद्र द्वारा संशोधन का निर्णय बुधवार को प्रभावी होगा।
तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने कैब, ऑटो या इसी तरह के अन्य कॉन्ट्रैक्ट कैरिज पर संशोधित स्पॉट जुर्माना जो ग्राहकों को ले जाने से इनकार करते हैं, उन पर 50 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक उल्लंघन के लिए केंद्र द्वारा संशोधन का निर्णय बुधवार को प्रभावी होगा।
नए नियमों के अनुसार, जो ड्राइवर एम्बुलेंस या दमकल जैसे आपातकालीन वाहनों के सामने आने से इनकार करते हैं, उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वाहन चालक प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यदि कोई लापरवाही या लापरवाही से वाहन चलाते हुए हाथ में लिए जाने वाले उपकरण का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर पहली बार 1,000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जो व्यक्ति अपने सींग को अधिक या प्रतिबंधित स्थानों पर बजाते हैं, उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर दोबारा अपराध किया जाता है, तो जुर्माना 2,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। बिना बीमा वाली कार चलाने पर पहले अपराध के लिए अधिकतम 2,000 रुपये और दूसरे या बाद के अपराध के लिए 4,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
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