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तमिलनाडु सरकार की अपील: 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज

Kavita2
8 March 2025 11:11 AM IST
तमिलनाडु सरकार की अपील: 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज
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Tamil Nadu तमिलनाडु:सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी देने का भी आदेश दिया।

चेन्नई के वेपेरी में सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा महाविद्यालय में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति के लिए कॉलेज प्रशासन ने मद्रास हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश, जिन्होंने पहले ही मामले की सुनवाई कर ली थी, ने तमिलनाडु सरकार को सफाई कर्मचारी की नियुक्ति को मंजूरी देने का आदेश दिया था। तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील की।

जस्टिस आर. सुब्रमण्यन और जी. अरुलमुरुगन की पीठ ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि तमिलनाडु निजी कॉलेज विनियमों के अनुसार, सरकार को सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में सहायता प्रदान करनी चाहिए। हालांकि, 2013 में, तमिलनाडु सरकार ने स्व-वित्तपोषित कॉलेजों को सफाई कर्मचारियों सहित ग्रुप 'डी' पदों पर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करने से रोकने और अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति करने का आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की है।

5000 रुपए जुर्माना: इसके अनुसार, तमिलनाडु सरकार को इस कॉलेज में नियुक्त सफाईकर्मी की नियुक्ति को मंजूरी देनी चाहिए थी। इसके बजाय, तमिलनाडु सरकार ने अनावश्यक रूप से यह अपील दायर की है। इसलिए, हम इस अपील को खारिज करते हैं। पहले से हल हो चुके मामले में फिर से अपील करके अदालत का समय बर्बाद करने के लिए तमिलनाडु सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।

इसमें से 2.50 लाख रुपए संबंधित सफाई कर्मचारी को और बाकी 2.50 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमीशन को 15 दिनों के भीतर चुकाए जाएं। तमिलनाडु सरकार इस मामले में एकल न्यायाधीश द्वारा पहले ही जारी किए गए आदेश को चार सप्ताह के भीतर लागू करे। उन्होंने आदेश दिया कि 5 लाख रुपए के भुगतान के संबंध में 20 मार्च को एक रिपोर्ट दायर की जाए।

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