
Tamil Nadu तमिलनाडु : सरकार को एम-रेत और बजरी के विक्रय मूल्य में 1,000 रुपये की कमी करने तथा साधारण पत्थरों पर वरिष्ठता राशि 33 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित करने का आदेश दिया गया है।
25 अप्रैल को खदान, क्रशर और लॉरी मालिक संघ द्वारा दायर याचिका में की गई मांगों पर चर्चा करने के लिए जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन की अध्यक्षता में रविवार (27 अप्रैल) को चेन्नई स्थित सचिवालय में बैठक हुई।
इस बैठक में याचिका में उल्लिखित मामले पर चर्चा की गई तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए। तदनुसार, खदान, क्रशर और लॉरी मालिक संघ ने एम-रेत, बी-रेत, रेत और बजरी को उद्धृत मूल्य से 1000 रुपये की छूट पर बेचने पर सहमति व्यक्त की है।
इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि साधारण पत्थरों के लिए वरिष्ठता राशि 33 रुपये प्रति मीट्रिक टन स्वीकार की गई है तथा इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर सरकारी आदेश जारी किया जाएगा।
बैठक में प्राकृतिक संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पनिन्द्र रेड्डी, भूविज्ञान एवं खान विभाग के आयुक्त ए. सरवणवेलराज, खदान, क्रशर एवं लॉरी मालिक संघ के अध्यक्ष के. चिन्नास्वामी, संघ के सदस्य तथा भूविज्ञान एवं खान विभाग के संयुक्त निदेशक उपस्थित थे।





