
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार और पुलिस विभाग को आर्मस्ट्रांग की पत्नी द्वारा दायर उस याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया है जिसमें हत्या के मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने की माँग की गई है।
आर्मस्ट्रांग बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। पिछले साल 5 जुलाई को उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 27 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले की सुनवाई चेन्नई के प्रधान सत्र न्यायालय में लंबित है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आर्मस्ट्रांग के भाई केनोस आर्मस्ट्रांग द्वारा दायर उस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है जिसमें मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने की माँग की गई थी।
इस स्थिति में, आर्मस्ट्रांग की पत्नी पोरकोडी ने भी उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर जाँच सीबीआई को सौंपने की माँग की है। यह याचिका न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी।
उस समय, सरकार ने कहा था कि चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्मस्ट्रांग के भाई द्वारा दायर उसी अनुरोध के साथ दायर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी, इसलिए इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
न्यायाधीश ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तमिलनाडु सरकार और पुलिस विभाग को याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया, और सुनवाई 20 तारीख तक स्थगित कर दी।





