
Tamil Nadu तमिलनाडु : सरकार ने आदेश दिया है कि न केवल सरकारी कर्मचारियों को बल्कि उनके उत्तराधिकारियों की शादी की जरूरतों के लिए भी अग्रिम भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में आदेश वित्त विभाग के प्रधान सचिव टी. उदयचंद्रन ने जारी किया है। उनके आदेश का विवरण: सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अपनी सेवा अवधि के दौरान अपनी जरूरतों के आधार पर विवाह अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि पहले महिलाओं के लिए 10 हजार रुपये और पुरुषों के लिए 6 हजार रुपये थी। विधानसभा में घोषणा की गई कि इसे सभी सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा। इस अधिसूचना को लागू करने के लिए, सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके बच्चों को विवाह अग्रिम दिया जाएगा। जिस परिवार में पति, पत्नी या पिता और माता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से केवल एक को ही अग्रिम दिया जाएगा। पूरी अग्रिम राशि एक व्यक्तिगत सुरक्षा बांड के माध्यम से जारी की जाएगी। राशि का भुगतान शादी की तारीख से दो महीने के भीतर किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि अग्रिम राशि 36 महीनों में काटी जाएगी।





